गाजियाबाद बैंक मैनेजर हत्याकांड: शिशुपाल की जमानत अर्जी खारिज, आरोपी बोला- मुझे झूठा फंसाया गया
गाजियाबाद में पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर अभिषेक शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी शिशुपाल की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। ...और पढ़ें
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आरोपी शिशुपाल की जमानत अर्जी खारिज।
HighLights
बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा हत्याकांड में जमानत खारिज।
आरोपी शिशुपाल की जमानत अर्जी अदालत ने ठुकराई।
अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का माना।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद बॉर्डर थाना क्षेत्र में 16 मार्च को पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर अभिषेक शर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी शिशुपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर बैंक मैनेजर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अक्सर बिना बताए छुट्टी लेता था रविंद्र
मूलरूप से पटना के बरियारपुर के लखीपुर गांव के रहने वाले अभिषेक शर्मा भौपुरा स्थित दिल्ली 99 सोसायटी में परिवार सहित रहते थे। वह दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर थे। बैंक में रविंद्र हुड्डा सिक्योरिटी गार्ड था। रविंद्र अक्सर बिना बताए छुट्टी लेता था। अभिषेक उसे डांटते थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ।
16 मार्च को रविंद्र ने बिना बताये छुट्टी कर ली थी। अभिषेक ने फोन पर रविंद्र को डांट दिया। रविंद्र ने अभिषेक के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। बाहर इंतजार कर रहे साथी शिशुपाल के साथ फरार हो गया।
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आरोप है कि शिशुपाल भी हत्या की साजिश में शामिल था। घटना के समय बैंक में छह कर्मचारी और करीब 40 ग्राहक थे। गोली चलने से बैंक शाखा में भगदड़ मच गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में रविंद्र और शिशुपाल को गिरफ्तार किया था। शिशुपाल की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है। अदालत ने कहा कि जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।